मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से सन 1948 से 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के तहत मानव को स्वतंत्रता, सरकार में भागीदारी, काम का, आराम एवं सुविधापूर्ण जीवन जीने, शिक्षा का, समान काम के लिए समान वेतन, समाजिक सुरक्षा एवं शांतिपूर्वक सभा व संगोष्ठी करने एवं संघ बनाने का अधिकार दिया गया है.
मानव अधिकार के तहत संविधान ने हमसबों को मौलिक अधिकार, सिविल और राजनैतिक अधिकार तथा आर्थिक,सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया है. प्रत्येक समाज व देश का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह उस समाज अथवा देश में रहने वालों को उनका अधिकारों का हनन करने से रोके . इस अवसर पर भागलपुर जिलाध्यक्ष सारिक खान,रंजीत पांडेय,दीवाकर राम,प्रो.राजेंद्र प्रसाद साह,पूनम कुमारी,उमेश केशरी,कृष्णा पांडेय,मुकेश कुमार,पवन कुमार भगत,सुधांशु शेखर घोष,अशोक पांडेय,कुलदीप प्रसाद वर्मा,रणधीर यादव,मदन प्रसाद साह,मनोज यादव,मंटू कुमार,गोपाल कुमार आदि मौजूद थे.