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बिहार में अब वाहनों के प्लेट पर जाति लिखा मिला, तो होगा जुर्माना, मिलेगी सजा

जिला आयुक्त के आदेश के बाद नंबर प्लेट पर जाति लिखने वालों के खिलाफ सख्‍ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

गोपालगंज. अब वाहनों के नंबर प्लेट पर जाति लिखकर चलना लोगों को महंगा पड़ेगा. नंबर प्लेट पर जाति लिखने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है. एक जनवरी से बजाप्ता अभियान चलाकर कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं.

जिला आयुक्त के आदेश के बाद नंबर प्लेट पर जाति लिखने वालों के खिलाफ सख्‍ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. उन वाहनों को सीज करने के साथ जुर्माना भी करें. चेकिंग में दोबारा पकड़े जाने पर उन वाहनों पर दोगुना जुर्माने की कार्रवाई की जाये.

तीसरी बार पकड़े जाने पर उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराएं. साथ ही कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत भी कराएं. परिवहन विभाग के मुताबिक वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है.

गाड़ी पर लिखे नंबर स्पष्ट दिखाई पड़ने चाहिए लेकिन लोग फैशन या पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए नंबर को आड़े-तिरछे लिखवाते हैं. परिवहन विभाग के मुताबिक वाहनों के नंबर प्लेट पर कोई जाति सूचक शब्द लिखता है, तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाता है.

नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखने वाले समाज में गलत संदेश देते हैं. डीटीओ प्रमोद कुमार का कहना है कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के स्थान पर वाहन स्वामी अक्सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, खरवार आदि लिखे रहते हैं, जो पूरी तरह से गलत है. ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी.

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