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हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

नौ को 10 वर्षों की सजा चाकू मार हत्या के बाद पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई का मामला गोपालगंज : हत्या के मामले को सत्य पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने एक आरोपित को उम्रकैद तथा नौ अन्य को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी […]

नौ को 10 वर्षों की सजा

चाकू मार हत्या के बाद पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई का मामला
गोपालगंज : हत्या के मामले को सत्य पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने एक आरोपित को उम्रकैद तथा नौ अन्य को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. ऊपर से 20 हजार और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट का फैसला आते ही पीड़ित परिजनों को राहत मिली है. बता दें कि जादोपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में जमीन विवाद को लेकर नौ अप्रैल, 2012 को विश्वनाथ यादव भैंस चराने के लिए गये थे, तभी विद्या यादव के नेतृत्व में हरवे हथियार से लैस होकर 10 लोग पहुंचे और चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी. उन्हें बचाने गयी उनकी पत्नी मरछिया देवी,
बेटा धनंजय यादव, शुभ करण यादव, लखन यादव को भी बेरहमी से पीटा गया. गोली बार कर दहशत फैलायी गयी. इस मामले में धनंजय यादव के बयान पर जादोपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसमें विद्या यादव, भगेलू यादव, युगुल यादव, कपिल यादव, बुलेट यादव, संतोष यादव, विमल यादव, धर्मेंद्र यादव, जितेेंद्र यादव तथा पूरन यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया. लंबी जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट पुलिस को सौंपी. इस मामले की सुनवाई एडीजे आठ के कोर्ट में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो अबु शमीम तथा एपीपी जयराम साह की दलील को सुनने के बाद विद्या यादव को उम्रकैद, 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा अन्य अभियुक्तों को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया.

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