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कोर्ट ने खारिज की पांच आरोपितों की जमानत

खजूरबानी शराबकांड : 21 की हुई थी मौत गोपालगंज : खजूरबानी मोहल्ले में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत के मामले में अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश छह रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट ने गुरुवार को पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी. गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों पक्षों ने अपना पक्ष […]

खजूरबानी शराबकांड : 21 की हुई थी मौत

गोपालगंज : खजूरबानी मोहल्ले में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत के मामले में अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश छह रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट ने गुरुवार को पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी. गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा. हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट में अपील करने का दावा किया है. बता दें कि गत 15 और 16 अगस्त को खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 21 लोगाें की मौत हो गयी थी तथा पांच लोग बीमार हो गये थे. इस मामले में नगर थाने में शराब के अवैध कारोबार एवं गैर इरादतन हत्या के अलग-अलग कांड दर्ज किये गये थे. गैर इरादतन हत्या में जमानत के लिए आरोपित रीता देवी, छठ्ठू चौधरी, सनोज पासी, राजेश पासी तथा कैलाशो
कोर्ट ने खारिज की पांच…
देवी की याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट में दाखिल की गयी थी. मामले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कहा कि दर्ज किये गये मुकदमे में बंधु राम ने कहा है कि शराब नगीना चौधरी के घर पी थी. पुलिस को भी इन अभियुक्तों के घर से कुछ नहीं मिला. कैलाशो देवी के अधिवक्ता विनय कुमार मिश्र ने कहा कि प्रभावशाली दोषियों को बचाने के लिए पुलिस ने कमजोर लोगों को अरोपित बना दिया है. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि इन लोगों की बनायी गयी जहरीली शराब पीने से मौत हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका रद्द कर दी.

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