गोपालगंज : जिला उपभोक्ता अदालत ने सेवा में कमी पाकर भितभेरवा पैक्स पर 1.30 लाख का जुर्माना का आदेश दिया है. नगर थाने के मैनपुर गांव के शंभुनाथ राय ने पैक्स में नौ नवंबर को 50 हजार रुपये फिक्स किया था. परिपक्वता पर नौ अगस्त, 2015 को एक लाख रुपये मिलना था, लेकिन पैक्स उक्त रुपये का भुगतान नहीं कर रही थी.
तब उन्होंने पैक्स की अध्यक्ष मीरा देवी तथा प्रबंधक जीवन साह के खिलाफ फोरम में मुकदमा किया. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष ने परिपक्वता राशि 1 लाख रुपये का भुगतान तीन माह के अंदर एवं भुगतान तिथि तक के 9 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश पैक्स के अधिकारियों को दिया है. इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च के रूप में 5 हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है.