गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में सीजेएम रामअवध प्रसाद के कोर्ट ने मंगलवार को दोनों महिला आरोपितों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया. इस बार कोर्ट ने इस कांड की नामजद अभियुक्त इंदु देवी तथा रीता देवी की जमानत याचिका अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी के द्वारा दाखिल की गयी थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि नगर थाना कांड संख्या 347/2016 में पुलिस ने श्याम सिनेमा रोड के बंधु राम के बयान को आधार बनाया है.
बंधु राम ने अपने बयान में कहा है कि उसने नगीना पासी के घर में शराब पी थी, जिससे उसके दामाद की मौत हो गयी तथा उसकी आंख की रोशनी चली गयी. इस कांड की अभियुक्त इंदु देवी और रीता देवी के घर से शराब बरामद नहीं हुई है. कोर्ट के द्वारा कुर्की का आदेश जारी होते ही दोनों ने गत 19 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी ने कोर्ट को बताया कि खजुरबानी में इन लोगों के द्वारा बनायी गयी शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को संगीन जुर्म करार देते हुए खारिज कर दिया.