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महिला आरोपितों की बेल रिजेक्ट

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में सीजेएम रामअवध प्रसाद के कोर्ट ने मंगलवार को दोनों महिला आरोपितों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया. इस बार कोर्ट ने इस कांड की नामजद अभियुक्त इंदु देवी तथा रीता देवी की जमानत याचिका अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी के द्वारा दाखिल की गयी थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव […]

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में सीजेएम रामअवध प्रसाद के कोर्ट ने मंगलवार को दोनों महिला आरोपितों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया. इस बार कोर्ट ने इस कांड की नामजद अभियुक्त इंदु देवी तथा रीता देवी की जमानत याचिका अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी के द्वारा दाखिल की गयी थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि नगर थाना कांड संख्या 347/2016 में पुलिस ने श्याम सिनेमा रोड के बंधु राम के बयान को आधार बनाया है.

बंधु राम ने अपने बयान में कहा है कि उसने नगीना पासी के घर में शराब पी थी, जिससे उसके दामाद की मौत हो गयी तथा उसकी आंख की रोशनी चली गयी. इस कांड की अभियुक्त इंदु देवी और रीता देवी के घर से शराब बरामद नहीं हुई है. कोर्ट के द्वारा कुर्की का आदेश जारी होते ही दोनों ने गत 19 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी ने कोर्ट को बताया कि खजुरबानी में इन लोगों के द्वारा बनायी गयी शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को संगीन जुर्म करार देते हुए खारिज कर दिया.

कहां गये ग्रहण और पंडित : शराबकांड के मास्टरमाइंड के रूप में उभरे पंडित तथा नामजद अभियुक्त ग्रहण पासी का सुराग नहीं मिला है. दोनों कहां गये पता नहीं चल रहा है. पुलिस दोनों को 40 दिनों से खोज रही है. पुलिस के लिए पंडित की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यूपी और बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है.
सीजेएम कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद जमानत नामंजूर की
आरोपितों ने शराबकांड में जमानत के लिए की थी अपील
19 सितंबर को कोर्ट में महिलाओं ने किया था सरेंडर
नोट : खजूरबानी शराबकांड का लोगो लगाना है

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