गोपालगंज : आपके पास कटा-फटा या नोट का आधा टुकड़ा भी है, तो इसे बैंक की अधिकृत एवं बैंक शाखा में बदलवा सकते हैं. बैंक आपको पूरी राशि देगी. दरअसल, नोटों के लिए रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं. इनमें गंदे या कटे-फटे नोट के आधार पर अलग-अलग कीमत तय है.
ऐसे नोट को बदलने के लिए बैंकों को आरबीआइ ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं. गंदे नोटों का पूरा विनिमय मूल्य मिलता है. बैंक प्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार आरबीआइ ने नोट रिफंड रूल्स 2009 के अंतर्गत नोटों को अलग-अलग कैटेगरी में रखा है. गंदे नोट की कैटेगरी में ऐसे नोटों को रखा है, जो आपस में जुड़े दो टुकड़े हो, दोनों टुकड़े एक ही नोट के हो और जोड़ने पर पूरा नोट बनाते हो. कटे-फटे नोट से मतलब जिसका एक भाग न हो या दो टुकड़ों से अधिक टुकड़ों को जोड़ कर बनाया गया है.