गोपालगंज : अब कोर्ट की तरह लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतों सुनवाई होगी. सरकार के द्वारा जन शिकायत के मामलों को निर्धारित समयसीमा में निबटाये जाने तथा परिवादी को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पांच जून को इस नयी व्यवस्था की शुरुआत की गयी. इसके तहत जिला एवं अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण कार्यालय काउंटर की स्थापना की गयी, जहां पर परिवाद पत्र जमा करते ही परिवादी को प्राप्ति रसीद मिलेगी. साथ ही उन्हें सुनवाई की तिथि भी निर्धारित की जायेगी.
वहीं, परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच के लिए परिवादी से साक्ष्य की मांग की जायेगी. सुनवाई की तिथि का नोटिस आरोपित पदाधिकारी या कर्मी को दिया जायेगा. उन्हें सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने का निर्देश दिया जायेगा. निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा उन्हें अंतिम मौका भी दिया जा सकता है, जबकि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतों के निष्पादन को लेकर निर्धारित अवधि 60 दिनों के अंदर मामलों का निष्पादन कर दिया जायेगा.
इसके लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शिवनारायण सिंह के द्वारा मामले को कोर्ट की तरह सुनवाई कर आदेश पारित किया जायेगा. सरकार की इस व्यवस्था से परिवादियों में काफी उम्मीद है. देखना तो यह है कि सरकार की यह नयी व्यवस्था किस हद तक सफल हो पाती है.