गोपालगंज : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान सभी पदों के प्रत्याशी हर एक बूथ पर अपना एक पोलिंग एजेंट बना सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने मुखिया, बीडीसी, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच व जिला पर्षद सदस्य पद तक के सभी प्रत्याशी एक -एक मतदान केंद्र पर अपना पोलिंग एजेंट बना सकते हैं.
अगर पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा पोलिंग एजेंट नहीं बनाया जाता है, तो उन पर कार्रवाई की जायेगी. जिस मतदान केंद्र पर जिस व्यक्ति को पोलिंग एजेंट बनना है, उनका नाम उस बूथ की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. चाहे वह प्रत्याशी के पुत्र एवं पत्नी ही क्यों न हो. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पोलिंग एजेंट बनने के लिए बस एक ही शर्त दी गयी है कि पोलिंग एजेंट का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. हालांकि सरकारी सेवक को पोलिंग एजेंट बनने पर पाबंदी लगायी गयी है.