अग्निकांड को लेकर बरती जा रही सावधानी
अग्निशामक यंत्र की करनी होगी व्यवस्था
खेतों में नहीं जलाएं खर-पतवार
गोपालगंज : अब शादी-विवाह में आतिशबाजी पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. बढ़ रहे अग्निकांड को देखते हुए प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के द्वारा अग्निकांड पर नियंत्रण किये जाने को लेकर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू की गयी है. ऐसे में प्रशासन के द्वारा लगायी गयी रोक का सख्ती से पालन किये जाने का निर्देश दिया गया है. आदेश की अवहेलना करनेवाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखते हुए अनुपालन कराये जाने का निर्देश दिया गया है.
इन कार्यों पर लगायी गयी पाबंदी
कोई भी व्यक्ति अपने खेत-खलिहान में आग लगा कर खर-पतवार, गेहूं कटाई के बाद अवशेष नहीं जलायेंंगे.
झोंपड़ीनुमा बस्तियों में खाना बनाने के समय बाल्टी में पानी भर कर चूल्हे के पास रख कर ही खाना बनायेंगे.
शादी-विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर आवासीय क्षेत्र में पटाखा-आतिशबाजी वर्जित रहेगी.
– डेकोरेशन के स्थल पर आयोजक द्वारा अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करनी होगी.