17.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब महुआ का किया स्टॉक, तो जेल

नयी शराब नीति के तहत महुआ भी हुआ प्रतिबंधित सार्वजनिक स्थानों पर ताड़ी बेचने पर भी मिलेगा दंड गोपालगंज. नयी शराब नीति महुआ और ताड़ी पर भी लागू होगी. अब किसी ने महुआ का स्टॉक किया, तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधान सचिव ने उत्पाद अधीक्षक को सख्त […]

नयी शराब नीति के तहत महुआ भी हुआ प्रतिबंधित

सार्वजनिक स्थानों पर ताड़ी बेचने पर भी मिलेगा दंड
गोपालगंज. नयी शराब नीति महुआ और ताड़ी पर भी लागू होगी. अब किसी ने महुआ का स्टॉक किया, तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधान सचिव ने उत्पाद अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया है. नयी नीति के तहत देसी शराब का गैरकानूनी धंधा और सार्वजनिक स्थलों पर पीना ही न सिर्फ प्रतिबंधित है बल्कि अब महुआ फूल से भी शराब नहीं बनायी जायेगी. इसके तहत पांच किलो से अधिक महुआ रखनेवाले दंड के भागी होंगे. इतना हीं नहीं, अब ताड़ी सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए होगा. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताड़ी बेचना, व्यापार करना और खरीदना एवं पीना पूर्णरूप से गैरकानूनी होगा. इसके लिए भी वही सजा मिलेगी जो शराब नीति के तहत तय की गयी है.
नयी नीति से किसानों की चिंता बढ़ी : नयी शराब नीति से महुआ के स्टॉक पर प्रतिबंध से किसानों की नींद उड़ गयी है. बता दें कि महुआ फूल किसानों की आमदनी का अच्छा-खासा साधन रहा है. इसका उपयोग पालतू गाय, भैंस, बैल को खिलाने के रूप में तथा शौकीन बरसात में पकवान बनाने के रूप में करते हैं. किसानों में चर्चा है कि उनके यहां उत्पादित महुआ का आखिर क्या होगा.
एक नजर में महुआ व ताड़ी का उत्पादन
महुआ – प्रतिवर्ष – 7 सौ से 850 टन
ताड़ी – प्रतिवर्ष – 5 से 8 लाख लीटर
क्या कहते हैं अधिकारी
नयी शराब नीति के तहत प्रतिबंधित शराब, ताड़ी की बिक्री रोकने एवं पियक्कड़ों को पकड़ने के लिए टीम बना कर लगातार छापेमारी की जा रही है. किसी भी हाल में इन्हें बख्शा नहीं जायेगा. लोगों से अपील है कि वे भी शराबबंदी कानून को लागू करने में प्रशासन और सरकार की मदद करें.
प्रियरंजन, उत्पाद अधीक्षक, गोपालगंज.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें