बालू, कीमती कपड़े, साड़ी , मिठाई, दालमोट , समोसा और कंप्यूटर पार्ट हुआ महंगाअन्य फैसलेसुपर स्पेशियलिटी और मेडिकल कालेज के चिकित्सक शिक्षकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक का होगा विचार147 त्वरित न्यायालय और 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 10 अतिरिक्त परिवार न्यायालय का होगा गठनसंविदा पर कायर्रत लोगों को सांख्यिकी पदाधिकारी की नियुक्ति में मिलेगी उम्र की छूटचौक और डस्टर सिनेमा को कर मुक्तसंवाददाता, पटनाअब प्रदेश में बालू, कीमती कपड़े, साड़ी, मिठाई, दालमोट और समोसा समेत 12 वस्तुएं महंगी हो जायेंगी. राज्य सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन पर नये सिरे से टैक्स लगाने का फैसला किया है. उपभेक्ताओं को पांच सौ रुपये प्रति मीटर से अधिक के कपड़े, दो हजार से अधिक मूल्य की साड़ी, पांच सौ रुपये प्रति किलो से अधिक कीमत की मिठाई, आटा-बेसन- मैदा-सूजी से बने नमकीन पर अब 13.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. अभी तक इन वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था. सभी प्रकार के यूपीएस पर भी 13.5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है. इन्वर्टर को भी इसी दायरे में रखा गया है. अब तक यूपीएस पर टैक्स का प्रावधान नहीं था. इससे व्यवसायियों द्वारा इन्वर्टर को भी यूपीएस की श्रेणी में रख कर बिना कर का बेचा जाता था. अब यूपीएस और इन्वर्टर दोनों पर 13.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट ने आॅटो पाटर्स, बैटरी की बिक्री पर लगने वाले पांच प्रतिशत वैट को भी बढ़ा कर 13.5 प्रतिशत कर दिया है. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि प्रदेश में विकास कार्य तेज करने के लिए राज्य सरकार राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए अतिरिक्त स्रोत की पहचान कर टैक्स की व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है. इसके लिए मूल्य वर्द्धित टैक्स की नियमावली में संशोधन किया गया है इन पर नया टैक्स (13.5%)1.~500 प्रति मीटर से अधिक कीमत के सभी प्रकार के कपड़े2. ~2000 से अधिक कीमत की साड़ियां3.~500प्रति किलो से अधिक महंगी मिठाइयां4.आटा, मैदा, सूजी या बेसन से बने पैक्ड ब्रांडेड नमकीन (चनाचूर, भुजिया, दालमोट, तले हुए आलू चिप्स, सॉल्टेड मुंगफली) और संरक्षित नमकीन (समोसा, निमकी, कचौड़ी)5. सभी प्रकार के यूपीएस व इन्वर्टर6. मॉस्क्यूटो रिपलेंट.नया टैक्स (5%)ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स इन पर टैक्स 5% से बढ़ा कर 13.5% 1.बालू 2.सूखा मेवा 3. सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, सुगंधी, प्रसाधान सामग्री व केश तेल 4.फोम की शीट इन पर टैक्स 8% से बढ़ा कर 13.5%इंडस्ट्रीयल केबल, ट्रांसफाॅर्मर और इंडस्ट्रीयल इनपुट के तहत बिजली के समान पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान, अब तक इस पर मात्र पांच प्रतिशत कर लगता था. ~500 प्रति मीटर से अधिक कीमत के सभी प्रकार के कपड़े और ~2000 से अधिक कीमत की साड़ी के बिक्री पर 13.5% टैक्स लगेगा. अब तक इन पर टैक्स का प्रावधान नहीं है. -~500प्रति किलो से अधिक महंगी मिठाइयों के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधन. अब तक इन सामग्रियों पर कोई कर नहीं देना पड़ता था.आटा, मैदा, सूजी, अथवा वेसन से बने पैक्ड ब्रांडेड तथा संरक्षित नमकीन जिसमें समोसा, निमकी, कचौड़ी और पैक्ड ब्रांडेड और संरक्षित चनाचूर, भुजिया, दामोट, तले हुए आलू चिप्स और नमकीन मुंगफली के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत कर देना होगा. इस वस्तूओं पर अब तक कोई कर नहीं देना पड़ता था. सभी प्रकार के यूपीएस के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है. अब तक यूपीएस पर कर का प्रावधान नही था, पर व्यवसायियों द्वारा इनवर्टर को भी यूपीएस की श्रेणी में रखकर बिना कर का बेचा जाता था. अब यूपीएस और इनवर्टर पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान कर दिया गया है. सूखा मेवा पर अब 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है. अब तक इस पर मात्र पांच प्रतिशत कर लगता था. सभी प्रकार की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स पर पांच प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है. अब तक इस पर कोई कर का प्रावधान नहीं था.इंडस्ट्रीयल केबुल, ट्रांसफारमर्स और इंडस्ट्रीयल इनपूट के तहत बिजली के समान पर पर 13.5 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है. अब तक इन सामग्रियों पर आठ प्रतिशत प्रवेश कर लगता था.बालू पर लगेगा साढे 13 प्रतिशत कर, अभी था पांच प्रतिशतनयी व्यवस्था में अब बालू भी महंगा हो जायेगा. सरकार ने इस पर साढे 13 प्रतिशत कर लगाने का फैसला लिया है. अब तक इस पर मात्र पांच प्रतिशत कर लगता था. सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, सुगंधी, प्रसाधान सामग्री और केश तेल पर 13.5 प्रतिशत कर लगेगा. कई दवाओं का सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग कर टैक्स की चोरी होती थी. इन सभी सामग्री पर पूर्व में पांच प्रतिशत कर का प्रावधान था. मॉस्क्यूटो रिपलेंट पर भी 13.5 प्रतिशत कर लगेगा, अब तक इस पर कोई कर नहीं लगता था. टैक्स नहीं लगने से व्यवसायियों द्वारा इसका उपयोग रसायनिक खाद के रूप में करते थे.फोम की शीट पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान, अब तक इस पर मात्र पांच प्रतिशत कर लगता था.
बालू, कीमती कपड़े, साड़ी , मिठाई, दालमोट , समोसा और कंप्यूटर पार्ट हुआ महंगा
बालू, कीमती कपड़े, साड़ी , मिठाई, दालमोट , समोसा और कंप्यूटर पार्ट हुआ महंगाअन्य फैसलेसुपर स्पेशियलिटी और मेडिकल कालेज के चिकित्सक शिक्षकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक का होगा विचार147 त्वरित न्यायालय और 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 10 अतिरिक्त परिवार न्यायालय का होगा गठनसंविदा पर कायर्रत लोगों को सांख्यिकी पदाधिकारी की नियुक्ति में मिलेगी उम्र […]
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