10 माह से एक मुश्त राशि मिलने की बांट जोह रहे हैं परिवहन निगम के आकस्मिक कर्मचारी निगम में नये संवाहक व चालकों की बहाली के निर्णय का विरोध करेगा कर्मचारी संघ 25 जनवरी तक एक मुश्त भुगतान न हुआ, तो संघ पुन: सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद करायेगा दर्ज संवाददाता, पटना राज्य पथ परिवहन निगम में 1988 से वन टाईम सेटेलमेंट के तहत काम कर रहे आकस्मिक कमर्चारी आज भी एक मुश्त भुगतान कत बांट जोह रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मार्च, 2015 को निगम में 1988 से काम कर रहे आकस्मिक कर्मचारियों को एक मुश्त राशि का भुगतान करने का निगम प्रबंधन को निर्देश दिया था, किंतु आज तक निगम ने इस मोरचे पर कोई पहल नहीं की है. रविवार को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघ ने निगम को चेतावनी दी है कि यदि 25 जनवरी तक एक मुश्त भुगतान के मोरचे पर निगम ने कोई पहल नहीं किया, तो संघ पुन: सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद दर्ज करायेगा. रविवार को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघ की हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया. बैठक में संघ के महांमंत्री अजीत कुमार मिश्रा और चंद्रभूषण शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद थे. बैठक में संघ ने निगम प्रबंधन पर कर्मचारी विरोधी होने का भी आरोप लगाया गया. कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि एक तरफ निगम में सैकड़ों आकस्मिक संवाहक-चालक उपलब्ध हैं, किंतु उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा. अब निगम में नये संवाहक व चालकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है. संघ इसके विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन करेगा.
10 माह से एक मुश्त राशि मिलने की बांट जोह रहे हैं परिवहन निगम के आकस्मिक कर्मचारी
10 माह से एक मुश्त राशि मिलने की बांट जोह रहे हैं परिवहन निगम के आकस्मिक कर्मचारी निगम में नये संवाहक व चालकों की बहाली के निर्णय का विरोध करेगा कर्मचारी संघ 25 जनवरी तक एक मुश्त भुगतान न हुआ, तो संघ पुन: सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद करायेगा दर्ज संवाददाता, पटना राज्य पथ परिवहन […]
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