हाई कोर्ट ने मांगी बिना लाइसेंस चल रहे पैथोलाजी जांच केंद्रों की रिपोर्टविधि संवाददाता, पटनाबिना निबंधन कराये खून, पेशाब जांच करनेवाले पैथोलोजी केंद्रों पर कार्रवाई होगी. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूरे प्रदेश में चल रहे ऐसे जांच केंद्रों की रिपोर्ट मांगी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को हाजीुपर में चल रहे इस प्रकार के एक केंद्र को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में यह आदेश दिया है. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को 10 जनवरी तक इस संबंध में रिपाेर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने हलफनाता दायर कर यह बताने को कहा कि प्रदेश में कितने जांच केंद्र चल रहे हैं. इनमें कितने को सरकार ने लाइसेंस दिया औ और कितने बिना लाइसेंस के खून, पेशाब आदि का जांच कर रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील ले हाजीपुर के एक डायग्नोस्टिक केंद्र के मामले में जांच की मांग की थी. इस पर सुनवाई कर रही खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के जांच केंद्र पूरे राज्य में चल रहे होंगे. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी बताने को कहा है. गौरतलब है कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक बिना सरकार के लाइसेंस के किसी भी तरह का जांच केंद्र नहीं खुल सकता है.
हाई कोर्ट ने मांगी बिना लाइसेंस चल रहे पैथोलाजी जांच केंद्रों की रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने मांगी बिना लाइसेंस चल रहे पैथोलाजी जांच केंद्रों की रिपोर्टविधि संवाददाता, पटनाबिना निबंधन कराये खून, पेशाब जांच करनेवाले पैथोलोजी केंद्रों पर कार्रवाई होगी. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूरे प्रदेश में चल रहे ऐसे जांच केंद्रों की रिपोर्ट मांगी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण […]
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