संवाददाता, गोपालगंजउपभोक्ता अदालत ने लापरवाही करने तथा बीमा की राशि हड़पने के मामले में इंश्योरेंस कंपनी पर 6 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है. फुलवरिया थाने के मजिरवां कला गांव के लालमन सिंह ने 2012 में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अपना बीमा कराया. उन्होंने दो वर्ष में 70 हजार रुपये जमा किया था, तभी इनकी मौत हो गयी. मृत्यु के बाद उनका पुत्र महाजन सिंह ने पिता की बीमा राशि के लिए आवेदन दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जमा राशि जब्त करने की बात कही. कंपनी का आरोप था कि लालमन सिंह ने बीमा के समय अपनी उम्र छुपा ली थी. इंश्योरेंस ने कंपनी पैसा देने से इनकार कर दिया. पीडि़त महाजन सिंह ने उपभोक्ता अदालत में मुआवजे के लिए अपने अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी के माध्यम से गुहार लगायी. उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद सदस्य ममता श्रीवास्तव , राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई करते हुए रिलायंस कंपनी पर 5 लाख 59 हजार दो सौ रुपये बीमा राशि तथा 15 हजार रुपये मासिक क्षतिपूर्ति 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च सहित कुछ 6 लाख 10 हजार रुपये 9 प्रतिशत की सूद सहित भुगतान करने का आदेश दिया है.
उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर छह लाख का लगाया जुर्माना
संवाददाता, गोपालगंजउपभोक्ता अदालत ने लापरवाही करने तथा बीमा की राशि हड़पने के मामले में इंश्योरेंस कंपनी पर 6 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है. फुलवरिया थाने के मजिरवां कला गांव के लालमन सिंह ने 2012 में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से […]
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