गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने विद्युत विभाग द्वारा बिना कनेक्शन लिये किसान को 42 हजार रुपये का बिल भेज दिया था. पीडि़त द्वारा विद्युत अधिकारियों को बार-बार गलत बिल को खत्म करने के लिए आवेदन दिया गया. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीडि़त ने उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी. जहां उपभोक्ता अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए विद्युत विभाग के द्वारा भेजे गये बिल को रद्द कर दिया तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भी दी. मांझागढ़ थाने के अकिल टोला गांव के निवासी तथा वरीय अधिवक्ता तथा किसान एक रामुल हक के घर का विद्युत कनेक्शन 1990 में ही काट दिया गया था. इतना ही नहीं वे उस वक्त के विद्युत बिल भी जमा कर अंतिम रसीद भी ले ली थी. इधर, पिछले साल विद्युत विभाग ने 42 हजार 46 रुपये का बिल भेज दिया था. पीडि़त ने कार्यपालक अभियंता कुमार गौरव तथा तत्कालीन विद्युत एसडीओ अरविंद कुमार को आरोपित बनाया था.
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उपभोक्ता अदालत ने रद्द किया बिजली बिल
गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने विद्युत विभाग द्वारा बिना कनेक्शन लिये किसान को 42 हजार रुपये का बिल भेज दिया था. पीडि़त द्वारा विद्युत अधिकारियों को बार-बार गलत बिल को खत्म करने के लिए आवेदन दिया गया. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीडि़त ने उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी. जहां उपभोक्ता अदालत ने मामले की […]
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