सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश पालन नहीं करनेवालों पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई संवाददाता, गोपालगंज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. 17 मार्च से शुरू होनेवाली मैट्रिक परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी रेयाज अहमद खां ने परीक्षा केंद्रों के समीप निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. परीक्षा केंद्रों के पांच सौ गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. अनुमंडल पदाधिकारी ने सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जिला मुख्यालय के महेंद्र महिला कॉलेज, गांधी इंटर कॉलेज, वीएम उच्च विद्यालय, कमला राय महाविद्यालय, मुखी राम उच्च विद्यालय, थावे, डीएवी उच्च विद्यालय, गोपालगंज, एसएस बालिका उच्च विद्यालय, एमएम उर्दू उच्च विद्यालय हरिशंकर सिंह पब्लिक स्कूल, एसएआरडी डिग्री कॉलेज सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गयी है. इस आदेश का उल्लंघन करनेवालों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भादवि की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
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मैट्रिक परीक्षा कल से, परीक्षा केंद्रों पर लगी लगी निषेधाज्ञा
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश पालन नहीं करनेवालों पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई संवाददाता, गोपालगंज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. 17 मार्च से शुरू होनेवाली मैट्रिक परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के […]
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