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गोपालगंज के बीडीओ पर 25 हजार का अर्थदंड
गोपालगंज : गोपालगंज प्रखंड के बीडीओ पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने जनता दरबार के आवेदन पर की गयी कार्रवाई की सूचना बीडीओ के द्वारा मुहैया नहीं कराये जाने पर अर्थदंड लगाया है. सदर प्रखंड के अमवां नकछेद के […]
गोपालगंज : गोपालगंज प्रखंड के बीडीओ पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने जनता दरबार के आवेदन पर की गयी कार्रवाई की सूचना बीडीओ के द्वारा मुहैया नहीं कराये जाने पर अर्थदंड लगाया है.
सदर प्रखंड के अमवां नकछेद के आवेदक शंभु साह ने जनता दरबार में तत्कालीन बीडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगायी थी. लेकिन, आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होते देख आवेदक ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग दी. लगातार तीन वर्षो तक बीडीओ के द्वारा सूचना नहीं दी गयी. ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने भी बीडीओ से जवाब तलब किया. जब किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला, तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए आयोग को अनुशंसा की गयी.
प्रथम अपीलीय प्राधिकार की दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने भी बीडीओ से दंडात्मक कार्रवाई किये जाने के संबंध में जवाब तलब किया. जब कोई जवाब नहीं मिला, तो मुख्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए डीएम कृष्ण मोहन को राशि वसूली के लिए पत्र भेजा है. आयोग के निर्देश के अनुपालन में अर्थदंड की राशि वसूली को लेकर डीएम के स्तर से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है.
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