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उपभोक्ता न्यायालय ने एसबीआइ पर लगाया जुर्माना

गोपालगंज. उपभोक्ता न्यायालय ने सेवा में त्रुटि पाते हुए भारतीय स्टेट बैंक की मीरगंज शाखा पर जुर्माना लगाया है. शाखा प्रबंधक को जुर्माने की राशि एक माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है. मीरगंज थाने के पिपरा खास गांव के छोटे लाल कुमार ने अपने खाते से पांच बार में 54 हजार छह सौ […]

गोपालगंज. उपभोक्ता न्यायालय ने सेवा में त्रुटि पाते हुए भारतीय स्टेट बैंक की मीरगंज शाखा पर जुर्माना लगाया है. शाखा प्रबंधक को जुर्माने की राशि एक माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है. मीरगंज थाने के पिपरा खास गांव के छोटे लाल कुमार ने अपने खाते से पांच बार में 54 हजार छह सौ 53 रुपये की निकासी 13 जनवरी, 2011 को कर लिये जाने की शिकायत शाखा प्रबंधक से की. बैंक अधिकारियों ने टाल-मटोल किया. पीडि़त ने उपभोक्ता न्यायालय से गुहार लगायी. सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने शाखा पर 10 हजार रुपये शारीरिक एवं मानसिक खर्च के साथ-साथ तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च सहित 67 हजार छह सौ 53 रुपये का भुगतान एक माह के अंदर किये जाने का आदेश दिया है.

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