गोपालगंज : शिक्षक नियोजन के एक मामले में हाइकोर्ट ने मुखिया पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. पंचदेवरी प्रखंड के पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई खालगांव में पंचायत शिक्षिका के रूप में पुष्पा कुमारी का नियोजन राजकीय मध्य विद्यालय, बातल चोरहा में किया गया था.
पुष्पा कुमारी वर्ष 2008 से ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद कार्यरत थी. इस बीच नियोजन इकाई के द्वारा कार्यरत शिक्षिका के पद ही शिक्षक रंजीत कुमार तिवारी का नियोजन कर लिया गया. एक ही पद पर दो शिक्षकों के नियोजन का मामला अपीलीय प्राधिकार के न्यायालय में पहुंचा, जहां पर अपीलीय प्राधिकार ने शिक्षिका पुष्पा कुमारी का नियोजन सही होने का आदेश निर्गत किया.
इसके बाद पंचायत के मुखिया शंभुनाथ पांडेय ने शिक्षिका पुष्पा कुमारी के मानदेय भुगतान पर रोक लगाते हुए अपीलीय प्राधिकार के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी, जिस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने की. हाइकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकार के आदेश को सही पाते हुए पंचायत के मुखिया पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. साथ ही आठ सप्ताह में अर्थदंड की राशि जमा करने का निर्देश भी दिया. न्यायालय ने आदेश के अनुपालन को लेकर डीएम को निर्देशित किया है. न्यायालय के इस आदेश के बाद पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई में हड़कंप मचा है.