संवाददाता. गोपालगंजउपभोक्ता अदालत ने एयर टेल कंपनी के खिलाफ सेवा में त्रुटी एवं धोखाबाजी से पैसा काटने एवं नहीं लौटाने की मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उपभोक्ता को 15 हजार रुपया दंड स्वरूप तथा उपभोक्ता की 11 रुपया लौटाने का आदेश दिया है. नगर थाने के सरेया वार्ड एक के निवासी रूपेश कुमार ने जून 2013 में उनके मोबाइल से एयर टेल कंपनी से 11 रुपया की एसएमएस के लिये पैसा काट लिया गया था. लेकिन सुविधा नहीं दी गयी. पीडि़त ने एयर टेल कंपनी के चेयर मैन एवं सर्किल अधिकारी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केश दायर किया था. उपभोक्ता अदालत ने 11 रुपया के साथ-साथ 15 हजार रुपया जुर्माना स्वरूप देने का आदेश दिया है.
उपभोक्ता अदालत ने एयर टेल कंपनी पर किया जुर्माना
संवाददाता. गोपालगंजउपभोक्ता अदालत ने एयर टेल कंपनी के खिलाफ सेवा में त्रुटी एवं धोखाबाजी से पैसा काटने एवं नहीं लौटाने की मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उपभोक्ता को 15 हजार रुपया दंड स्वरूप तथा उपभोक्ता की 11 रुपया लौटाने का आदेश दिया है. नगर थाने के सरेया वार्ड एक के निवासी रूपेश कुमार […]
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