गोपालगंज. अग्रिम पैसा लेकर भी तय मूल्य पर ईंट नहीं देने व पैसे का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता अदालत ने ईंट भट्ठा मालिक पर नौ प्रतिशत ब्याज एवं मानसिक शारीरिक हर्जाना एवं मुकदमा खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया है. मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर के मुखदेव चौधरी ने अपने पड़ोसी पर प्रो प्रमोद कुमार सिंह को 2001 में ईंट खरीदने के लिए 44 हजार रुपये दिये थे. वह 2002 में ईंट लेने गये, तो वर्ष 2001 के रेट में देने से मना कर दिया था. भाग-दौड़ के बाद भी उसे ईंट नहीं मिली. मांगने पर पैसा भी वापस नहीं किया. उपभोक्ता अदालत ने उसे 44 हजार नकद के साथ अब तक नौ प्रतिशत के हिसाब से पैसा वापस करने के साथ ही पांच हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक हर्जाने के साथ मुकदमा दर्ज देने का आदेश दिया है.
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ईंट भठ्ठा मालिक पर किया जुर्माना
गोपालगंज. अग्रिम पैसा लेकर भी तय मूल्य पर ईंट नहीं देने व पैसे का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता अदालत ने ईंट भट्ठा मालिक पर नौ प्रतिशत ब्याज एवं मानसिक शारीरिक हर्जाना एवं मुकदमा खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया है. मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर के मुखदेव चौधरी ने अपने पड़ोसी पर प्रो […]
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