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आय से अधिक संपत्ति मामले में सीओ सस्पेंड

पंचायती राज विभाग ने की कार्रवाईनिलंबन अवधि में उप निदेशक सारण का कार्यालय बना मुख्यालयभ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर की गयी कार्रवाईसंवाददाता, गोपालगंजआय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निदेशक ने कार्रवाई करते हुए मांझा के अंचल अधिकारी रामप्रवेश प्रसाद को सस्पेंड कर दिया है. इनकी संपत्ति की जांच […]

पंचायती राज विभाग ने की कार्रवाईनिलंबन अवधि में उप निदेशक सारण का कार्यालय बना मुख्यालयभ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर की गयी कार्रवाईसंवाददाता, गोपालगंजआय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निदेशक ने कार्रवाई करते हुए मांझा के अंचल अधिकारी रामप्रवेश प्रसाद को सस्पेंड कर दिया है. इनकी संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने की थी. 28 जनवरी, 2014 को हुई छापेमारी में टीम के सदस्यों ने आय से 50 लाख रुपये अधिक की संपत्ति होने का आकलन किया था. भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 5/2014 दर्ज कराया गया था. भ्रष्टाचार निरोधि अधिनियम 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पंचायती राज विभाग ने सरकारी सेवा आचार नियमावली के तहत कार्रवाई करते हुए मांझा के अंचलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक ने निर्देश दिया है कि निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय उप निदेशक पंचायती राज सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय को बनाया गया है. निलंबन अवधि में सीओ को जीवन निर्वाह भत्ते के अलावा कुछ भी भुगतान नहीं होगा.

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