रंजन सिंह समेत चार को उम्रकैद

Published at :08 Jun 2018 4:07 AM (IST)
विज्ञापन
रंजन सिंह समेत चार को उम्रकैद

एडीजे आठ के कोर्ट ने 50-50 हजार का लगाया अर्थदंड कोर्ट का फैसला आते ही रंजन की आंखों से गिरने लगे आंसू गोपालगंज : शहर चर्चित कपड़ा व्यवसायी गोलू कुमार की चाकू मारकर हत्या करने के मामले को सत्य पाते हुए गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम शोभाकांत मिश्र की कोर्ट ने चार […]

विज्ञापन

एडीजे आठ के कोर्ट ने 50-50 हजार का लगाया अर्थदंड

कोर्ट का फैसला आते ही रंजन की आंखों से गिरने लगे आंसू
गोपालगंज : शहर चर्चित कपड़ा व्यवसायी गोलू कुमार की चाकू मारकर हत्या करने के मामले को सत्य पाते हुए गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम शोभाकांत मिश्र की कोर्ट ने चार अभियुक्तों को उम्रकैद का फैसला सुनाया. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट में सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी. ध्यान रहे कि नगर थाना के श्याम सिनेमा रोड स्थित ब्लू स्टार कपड़ा दुकान में 15 अप्रैल, 2015 की देर शाम पहुंचे युवकों ने रंगदारी में कपड़ा लिया तथा पैसा मांगने पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी. हत्याकांड के बाद इंसाफ के लिए शहर को बंद भी किया गया था.
कारोबारियों के आंदोलन व हंगामे को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, नगर इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया था. कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के तरफ से उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने घटना को सत्य पाते हुए हत्या के आरोपित मांझा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ निवासी कुख्यात रंजन सिंह, मिलन सिंह, मांझा के छवही गांव का रॉकी कुमार उर्फ अवनीत कुमार तथा अंशुमन तिवारी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके बाद रंजन सिंह की आंखों से झर-झर आंसू गिरने लगे. रंजन को सुनवाई के दौरान सदर अस्पताल से स्ट्रेचर पर लाया गया था.
पहली बार स्ट्रेचर से पहुंचा आरोपित
पहली बार हत्या के मामले में आरोपित को कोर्ट में स्ट्रेचर पर लाद कर लाया गया. कोल्हुआ के रहने वाले कुख्यात रंजन सिंह जो पिछले कुछ वर्षों से शारीरिक रूप से लाचार हो चुका है, उसे कोर्ट में लाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग करना पड़ा. दरअसल स्टेट बैंक चौराहे पर दो साल पूर्व रंजन सिंह को किसी अपराधी ने गोली मार दी थी, जिसके कारण उसके शरीर में गोली फंसी और वह अपाहिज हो गया.
सुनवाई के दौरान बढ़ायी गयी थी कोर्ट की सुरक्षा
शहर के व्यवसायी के हत्याकांड में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ चल रहे सुनवाई को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी. कोर्ट में आने-जाने वाले एक-एक लोगों पर पुलिस की नजर थी. खासकर कोर्ट के बाहर की गतिविधि पर पुलिस की चौकसी तो एडीजे आठ की कोर्ट में भी पुलिस की तैनाती देखी गयी. पल-पल की स्थिति पर वरीय अधिकारी नजर रख रहे थे.
कोर्ट का फैसला आते ही परिजनों में दिखा उत्साह
कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद पीड़ित परिजनों के चेहरे पर सुकून का भाव दिखा. उन्हें इस बात का मलाल था कि इन अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. सजा मिलते ही मृतक व्यवसायी के भाई सतीश कुमार व सागर कुमार श्याम सिनेमा रोड स्थित अपने दुकान पर पहुंचे और आसपास के लोगों के बीच मिठाइयां बांटीं.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन