बिजली कंपनी पर साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना

Published at :15 Sep 2017 3:17 AM (IST)
विज्ञापन
बिजली कंपनी पर साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना

गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति निगम पर साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना किया है. नगर थाने के हजियापुर मोहल्ले के श्याम सुंदर प्रसाद ने अगस्त, 2015 का बकाया बिल जमा कर दिया था. इसके बाद कंपनी द्वारा अधिक बिल भेजने का सिलसिला शुरू हो […]

विज्ञापन

गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति निगम पर साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना किया है. नगर थाने के हजियापुर मोहल्ले के श्याम सुंदर प्रसाद ने अगस्त, 2015 का बकाया बिल जमा कर दिया था. इसके बाद कंपनी द्वारा अधिक बिल भेजने का सिलसिला शुरू हो गया. कंपनी ने मार्च, 2017 में 53 हजार 935 रुपये का बिल भेज दिया.

बार-बार अधिकारियों के पास दौड़ लगाने के बावजूद जब बिल में सुधार नहीं किया गया, तब उन्होंने फोरम का दरवाजा खटखटाया. फोरम ने मार्च, 17 का विपत्र निरस्त करते हुए एक माह के अंदर नया बिल आवेदक को देने का आदेश दिया.

इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार और मुकदमा खर्च के लिए डेढ़ हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन