गया एयरपोर्ट पर यात्रियों को गाइडलाइन, प्रशासन ने बताया, क्या करना है और क्या नहीं

गया एयरपोर्ट पहुंचे सभी यात्रियों को एयरपोर्ट प्रशासन व जिला प्रशासन की ओर से एक गाइडलाइन लीफलेट दी गयी. इसमें क्वारेंटिन अवधि के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, इसकी पूरी जानकारी दी गयी है.
बोधगया : गया एयरपोर्ट पहुंचे सभी यात्रियों को एयरपोर्ट प्रशासन व जिला प्रशासन की ओर से एक गाइडलाइन लीफलेट दी गयी. इसमें क्वारेंटिन अवधि के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, इसकी पूरी जानकारी दी गयी है. एयरपोर्ट पर यह लीफलेट देते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट भी कर दिया कि हर स्थिति में दी गयी गाइडलाइन का पालन करना होगा. अधिकारियों ने लोगों को यह समझाया कि यह सभी निर्देश लोगों की सुरक्षा के लिए ही तैयार किये गये हैं.
ऐसे में इसका पालन कर लोग खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे. जिला प्रशासन की ओर से लीफलेट में कुछ इमरजेंसी नंबर भी जारी किये गये हैं. इनमें हेल्थ सर्विस के लिए 9470003265, पुलिस सेवा के लिये – 9431822208 व कंट्रोल रूम के लिये 0631-2222259 शामिल हैं. क्वारेंटिन सेंटरों में रहने वाले लोगों से कहा गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इन नंबरों पर संपर्क कर प्रशासन को सूचना दे सकते हैं.
क्या करना है –
क्वारेंटिन सेंटर से बाहर किसी भी हाल में न निकलें.
– हमेशा मास्क पहने रहें.
– अपने हाथों को हर थोड़ी देर पर साबुन और पानी से धोते रहें या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करें.
– क्वारेंटिन सेंटर में रहते हुए भी सभी से दो मीटर की दूरी बनाये रखें.
– भोजन करने से पहले व बाद में अपने सभी बर्तनों को आवश्यक रूप से धो लें.
– कमरे में एयर फ्लो को बने रहने देना है.
– डस्टबीन को कवर कर के ही रखें.
– अगर खुद में या किसी और में कफ, बुखार या सांस लेने की तकलीफ के लक्षण दिखे तो तुरंत क्वारेंटिन सेंटर के रिस्पेशन को सूचना दे या फिर इमरजेंसी नंबर पर काॅल करें.
क्या नहीं करना है
– किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है और न ही गले लगना है.
– अपने भोजन को किसी के साथ शेयर नहीं करना है अौर न ही किसी का भोजन खुद खाना है. – अपने किसी भी निजी वस्तु जिनमें प्लेट,चम्मच या दूसरे बर्तन, ग्लास, कप, टावल, साबुन,मोबाइल लैपटाॅप, टैबलेट, यूएसबी, बुक्स, मैगजीन का प्रयोग दूसरों को न करने दें और न ही खुद करें.
– धूम्रपान और पान मसाला का सेवन नहीं करें.
– किसी भी प्रकार अपुष्ट सूचना सोशल मीडिया पर शेयर न करें.
– किसी भी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं करना है जिन्हें प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गयी है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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