32.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

विष्णुपद मंदिर प्रबंधन के लिए बनेगी एडहॉक कमेटी, DM होंगे अध्यक्ष, पंडा के दो प्रतिनिधि भी होंगे शामिल

कमेटी में गया के डीएम को अध्यक्ष, सदस्यों में एसपी, नगर आयुक्त और जिला जज व उसके समतुल्य एक ज्यूडिशियल अफसर को सचिव, दो सदस्य गयावाल पंडा के प्रतिनिधियों से और एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिसका डीएम चयन करेंगे, वह इस कमेटी में शामिल होंगे.

पटना. पटना हाइकोर्ट ने गया के विष्णुपद मंदिर व उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास व मंदिर के रोजाना प्रबंधन के लिए सात सदस्यीय एडहॉक कमेटी के गठन करने का आदेश गया के जिलाधिकारी को दिया है.

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड के वरीय अधिवक्ता से पूछा कि बोर्ड और गयावाल पंडा के बीच कोई वार्तालाप हुई है या नहीं.

बोर्ड की तरफ से जवाब नकारात्मक मिला. हाइकोर्ट ने बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. इस मौके पर अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को सुझाव दिया कि प्रयोग के तौर पर गया डीएम की अध्यक्षता में एक स्थानीय एडहॉक कमेटी का गठन कर वहां के विकास व प्रबंधन का काम शुरू किया जाये, जिसमें वहां के स्थानीय गयावाल पंडे भी शामिल रहेंगे.

इस सुझाव को मंजूर करते हुए हाइकोर्ट ने सात सदस्यीय कमेटी के गठन का निर्देश गया के डीएम को दिया. इस कमेटी में गया के डीएम को अध्यक्ष, सदस्यों में एसपी, नगर आयुक्त और जिला जज व उसके समतुल्य एक ज्यूडिशियल अफसर को सचिव, दो सदस्य गयावाल पंडा के प्रतिनिधियों से और एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिसका डीएम चयन करेंगे, वह इस कमेटी में शामिल होंगे.

इस कमेटी के जिम्मे मंदिर, तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों के दर्शन लाभ का प्रबंधन, सुरक्षा, मंदिर इलाके की सफाई, स्वच्छता और फल्गु नदी में गिरने वाले नाले की गंदगी के सीवरेज ट्रीटमेंट की उचित व्यवस्था मुख्य कार्य शामिल होंगे.

इस मामले में डीएम को कमेटी के गठन व उसके कार्यकलाप का ब्योरा अगली सुनवाई को कोर्ट में पेश करना होगा. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें