गया : जिला व सत्र न्यायाधीश सजल मंदिलवार की अदालत में कोंच थाना कांड संख्या 61/01 के अभियुक्त शिवकुमार दास को चार साल की सजा सुनायी गयी. इस मामले की सूचक कोंच के सिंघारा गांव की फेकनी देवी ने प्राथमिकी में कहा कि 11 सितंबर 2001 की रात वह अपने घर में सोयी हुई थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था. उसी वक्त शिव कुमार दास उसके घर में घुस गया व उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगा. उसी वक्त उसकी नींद खुल गयी और वह चिल्लाने लगी.
इतने में बगल के गुंगा मांझी व कमलेश दास वहां पहुंच गये लेकिन तब तक शिवकुमार फरार हो गया. इस मामले में कुल सात गवाह पेश किये गये. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 354 के तहत दो साल की जेल व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत चार साल की कैद व धारा 323 के तहत छह महीने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सरताज अली खां तथा बचाव पक्ष की ओर से अशोक कुमार सिंह ने बहस किया.