गया : अपने एसयूवी को ओवरटेक करने पर कक्षा बारहवीं के छात्र की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने वाले राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव की जमानत पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन लगाने के बाद पुलिस आज उसे नहीं ढूढ पायी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बताया कि उसे वापस सलाखों के पीछे डालने के लिए तलाशी अभियान शुरु किया गया है और विभिन्न स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ही उच्चतम न्यायालय का फैसला हमारे पास पहुंचा, पुलिस ने ए पी कॉलोनी में रॉकी यादव के मकान पर छापा मारा लेकिन वह वहां नहीं मिला. पुलिस ने शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार यादव को वापस जेल में भेजने के लिए उसके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कराने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एस पी मिश्रा की अदालत में अर्जी दायर की है.
रॉकी यादव के वकील ने भी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में हलफनामा दिया है और कहा कि वह गया के बाहर है तथा कल अदालत में आयेगा. रॉकी यादव की मां एवं निलंबित जदयू विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी एवं उनके पति बिंदी यादव ने कहा कि परिवार न्यायपालिका का सम्मान करता है और उनका बेटा कल अदालत में पेश होगा. उच्चतम न्यायालय ने आदित्य सचदेवा की मौत के सिलसिले में 19 अक्तूबर को पटना उच्च न्यायालय से रॉकी यादव को मिली जमानत पर आज स्थगन लगा दिया. इससे स्पष्ट हो गया है कि उसे जेल वापस जाना होगा. रॉकी पर इस साल सात मई को गया के समीप उसके एसयूवी को ओवरटेक करने पर आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. कक्षा बारहवीं का विद्यार्थी सचदेवा अपनी मारुति कार चला रहा था.