गया : कुजापी के जीविका प्रोजेक्ट भवन में विधिक जागरण शिविर का उद्घाटन रविवार को तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय (एडीजे) दूधनाथ सिंह, सिविल जज पीयूष कुमार श्रीवास्तव, लोक अदालत सदस्य विकास रंजन दफ्तुआर व चंदौती बीडीओ रामाशीष राम ने संयुक्त रूप से दीप जला कर किया. यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में लगाया गया.
श्री सिंह ने कहा महिला उत्पीड़न कानूनन अपराध है. चाहे वह यौन उत्पीड़न हो या मानसिक. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं. इससे संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है. वहीं, सिविल जज ने कहा कि महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है. घरेलू हिंसा अधिनियम सहित अन्य कानून बने हैं.
इतना ही नहीं, महिलाओं को नि:शुल्क विधिक सहायता मुहैया करायी जाती है. लोक अदालत के सदस्य श्री दफ्तुआर ने कहा कि भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है. पुत्रवधू को बेटी के समान समझे . इस दौरान बीडीओ श्री राम ने महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी. इस समारोह का संचालन जीविका की समन्वयक विन्नी पाठक ने किया. इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे.