शहर में बढ़ेगा एक और वार्ड नगर िनगम. दो चुनाव के बाद रोटेशन बदलने का प्रावधान

Published at :01 Jun 2016 4:47 AM (IST)
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शहर में बढ़ेगा एक और वार्ड नगर िनगम. दो चुनाव के बाद रोटेशन बदलने का प्रावधान

दरभंगा : वर्ष 2011 की जनगणना को मानक मान नगर निगम क्षेत्र का नये सिरे से परिसीमन में एक वार्ड की वृद्धि हो जायेगी. इसके बाद कुल वार्डों की संख्या 49 हो जायेंगे. वर्तमान में वार्डों का निर्धारण जो 2006 में किया गया था, उस समय 2001 की जनगणना – 2,67,348 को मानक बनाया गया […]

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दरभंगा : वर्ष 2011 की जनगणना को मानक मान नगर निगम क्षेत्र का नये सिरे से परिसीमन में एक वार्ड की वृद्धि हो जायेगी. इसके बाद कुल वार्डों की संख्या 49 हो जायेंगे. वर्तमान में वार्डों का निर्धारण जो 2006 में किया गया था, उस समय 2001 की जनगणना – 2,67,348 को मानक बनाया गया था. इस आधार पर 48 वार्ड बने थे.

नगरपालिका अधिनियम के अनुसार वार्ड निर्धारण में दो से पांच लाख की आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 45 वार्ड होंगे तथा 2 लाख से अधिक 25 हजार की जनसंख्या पर एक वार्ड बनेंगे. वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 2006 में इसी को मानक मान 48 वार्डों का निर्धारण किया गया था.

वर्ष 2017 में जो चुनाव होंगे, उसमें वर्ष 2011 की जनसंख्या -2,94,116 को मानक मानकर वार्डों का निर्धारण किया जायेगा. ऐसी स्थिति में एक वार्ड का बढ़ना तय है. अधिनियम के अनुसार दो से पांच लाख की आबादी पर न्यूनतम 45 व अधिकतम 57 वार्ड हो सकते हैं.

बदल जायेगा आरक्षण रोस्टर
शहरी निकाय के चुनाव में भी पंचायत चुनाव की तरह आरक्षण का चक्रानुक्रम (रोटेशन) बदल जायेगा. शहरी निकाय के पिछले दो चुनाव में आरक्षण की जो व्यवस्था थी, वह 2017 में बदल जायेगी. इस बार शहरी निकाय चुनाव से पूर्व परिसीमन में भी बदलाव हो जायेगा. सरकार की इस मानक को देख नगर निगम के राजनीतिक पंडित अभी से ही उसके गणन में लग गये हैं.
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