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दो वर्षीय बीएड कोर्स की प्रवेश परीक्षा आज

दरभंगा : लनामिवि के दो वर्षीय बीएड कोर्स (रेगुलर व डिस्टेंस) की संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को दरभंगा स्थित कुल 9 परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जायेगी. परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा के संयोजक सह डीएसडब्ल्यू डा. केपी सिन्हा ने बताया कि शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए सभी […]

दरभंगा : लनामिवि के दो वर्षीय बीएड कोर्स (रेगुलर व डिस्टेंस) की संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को दरभंगा स्थित कुल 9 परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जायेगी. परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
परीक्षा के संयोजक सह डीएसडब्ल्यू डा. केपी सिन्हा ने बताया कि शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक आब्जर्वर की नियुक्ति कर दी गई है.
साथ ही परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण के लिए 3 दो सदस्यीय फ्लाईंग टीम का भी गठन किया गया हैं. परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी. प्रतिकुलपति प्रो. सैयद मुमताजुद्दीन की अध्यक्षता में केन्द्राधीक्षकों व स्टैटिक आब्जर्वरों की बैठक हुई जिसमें परीक्षा को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये. डा. सिन्हा ने बताया कि जिन छात्रों को किसी भी कारण से हॉल टिकट प्राप्त नहीं हो पाया है उनके लिए रविवार को विवि मुख्यालय में काउंटर खुले रहेंगे.
बता दें कि रेगुलर कोर्स के अभ्यर्थियों की परीक्षा सीएम कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज एवं के एस कॉलेज केन्द्र पर होगी. वहीं डिस्टेंस कोर्स के अभ्यर्थियों की परीक्षा सीएम साईंस कॉलेज, एमआरएम कॉलेज, नागेन्द्र झा महिला कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज एवं नरगौना स्थित केन्द्र पर ली जायेगी.
नौ जुलाई तक दें त्याग पत्र तो मिलेगा क्षमादान
दरभंगा . किसी भी कोटि के नियोजित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पायी है, यदि स्वेच्छा से 9 जुलाई तक त्याग पत्र दे देतें हैं तो क्षमादान के अंतर्गत माफी दी जायेगी. उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा एवं वेतनादि की वसूली भी नहीं की जायेगी.
उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 15459/14 में 22 जून को पारित आदेश के आलोक में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीकृष्ण सिंह ने बताया कि यदि ऐसे शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष नौ जुलाई तक त्यागपत्र नहीं देतें हैं तो उन्हें सेवा से बर्खास्त करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा एवं वेतनादि में ली गयी राशि की वसूली भी की जायेगी.

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