मामला एपीएम थाना क्षेत्र के पतोर गांव का* जहर की सुई देकर कर दी थी हत्यादरभंगा . प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की कोर्ट ने सोमवार को सत्रवाद संख्या 180/95 में एपीएम थाना क्षेत्र के पतोर निवासी पारसनाथ मिश्रा एवं नंद कुमार मिश्रा को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. वहीं दोनों का बंधपत्र खंडित करते हुए मंडल कारा दरभंगा भेज दिया है. सजा के बिन्दु पर सुनवायी 27 मई को तिथि मुकर्रर की गयी है. इसी मामले के आरोपी बौआ झा, शिवबालक मिश्रा, विजेन्द्र मिश्रा, महेन्द्र मिश्रा, रविता मिश्रा, ढेरी मिश्रा, जगदीश मिश्रा, दामोदर मिश्रा, एवं उपेन्द्र मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 3 अगस्त 1990 की रात सभी अभियुक्तों ने पतोर गांव में रामेश्वर मिश्रा को उनका भतीजा शिवशंकर मिश्रा ने 18 कट्ठा जमीन अपने पत्नी के नाम पर निबंधित दानपत्र बनवा लिया था. जब इसकी जानकारी फरीकों को हुई तो आनन फानन में रात में ही रामेश्वर मिश्रा को जहर की सुई दिलवाकर उसकी हत्या कर दी थी तथा लाश को जलाने का प्रयास किया गया था. घटना की प्राथमिकी मृतक के पोता कमलेश कुमार मिश्रा के आवेदन पर एपीएम थाना में कांड संख्या 53/90 दर्ज करायी गयी थी.
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हत्या के मामले में दो दोषी करार, सजा कल
मामला एपीएम थाना क्षेत्र के पतोर गांव का* जहर की सुई देकर कर दी थी हत्यादरभंगा . प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की कोर्ट ने सोमवार को सत्रवाद संख्या 180/95 में एपीएम थाना क्षेत्र के पतोर निवासी पारसनाथ मिश्रा एवं नंद कुमार मिश्रा को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. […]
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