दरभंगाः सूखे के बन रहे आसार को देखते हुए धान के आच्छादन तथा पटवन के लिये राज्य सरकार ने जिले में डीजल अनुदान मद में 78 लाख 12 हजार 180 रूपये की राशि का उपांटन करते हुए 08 अगस्त से वितरण करने का निर्देश दिया है. डीएम कुमार रवि ने वर्षा की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिये चौकस रहने को कहा है.
डीएम ने स्थिति को देखते हुए सभी बंद नलकूपों को चालू करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया है. इस संदर्भ में बिजली विभाग को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं. इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमण ने पूछने पर बताया कि धान का आच्छादन जिले में ठीक है. वर्षा की कमी से परेशानी है, इसके लिये डीजल अनुदान की राशि 08 अगस्त से वितरण करने का निर्देश बीडीओ को दिया गया है.
निगरानी समिति की देखरेख में बंटेगी राशि
किसानों को डीजल अनुदान की राशि वितरण में अनुश्रवण सह निगरानी समिति की भूमिका अहम होगी. राशि वितरण के लिये कैंप लगाया जायेगा. इसकी सूचना किसानों को पूर्व में दी जायेगी. पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिये गठित डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायत के मुखिया होंगे, सरपंच और वार्ड सदस्य इसके सदस्य होंगे. इसके अलावे समिति में गत चुनाव में मुखिया और सरपंच पद के निकटतम प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य के साथ–साथ संबंधित किसान सलाहकार या हल्का कर्मचारी अथवा पंचायत सेवक बतौर सदस्य होंगे.
नगर क्षेत्र के समिति में होंगे छह सदस्य
नगर क्षेत्र में डीजल अनुदान वितरण के लिये निगम या निकाय अथवा पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा निगम निकाय अथवा पंचायत के वार्ड सदस्य, गत चुनाव के निकटतम प्रतिद्वंद्वी, निगम या निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी और संबंधित पंचायत सेवक, किसान सलाहकार या हल्का कर्मचारी को सदस्य बनाया गया है.
शिकायत भी कर सकेंगे किसान
यदि किसानों को अपने आवेदन के संदर्भ में कोई शिकायत होगी तो वे इसकी शिकायत डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति के समक्ष कर सकेंगे. इन शिकायतों का निबटारा 15 दिनों के भीतर कर लिया जायेगा और सक्षम किसानों को राशि का भुगतान अगले कैंप में होगा.
पड़ोसी किसान भी देंगे प्रमाणपत्र
डीजल अनुदान का लाभ लेने वाले किसान के आवेदन पत्र को उसके पड़ोसी खेत के किसान द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्होंने अमूक तिथि को सिंचाई किया है. इसका सत्यापन करनेवाले किसान को अपना नाम, पता, हस्ताक्षर व तिथि आवेदन पत्र पर देना होगा.