न्यायालय ने 10 हजार रुपयेका अर्थदंड भी लगाया
दरभंगा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने एक अपराधिक मामले में मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के एक्कमा गांव निवासी राम सेवक राय के पुत्र अमित कुमार राय को भादवि की धारा 372/34 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपया दंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
वहीं अदालत ने दोषी को 3 (2)(बी) अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी गयी है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक डॉ विजय कुमार पराजित ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध सूचक ने महिला थाना में कांड संख्या 22/2018 दर्ज करायी थी. मामला श्री अग्रवाल की अदालत में पॉक्सो जीआर नंबर 8ए/2018 के तहत चल रहा था. मामले में पांच आरोपी पूर्व में सजा प्राप्त कर जेल में हैं.
मामले के एक अभियुक्त फरार चल रहा है. नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए बेचे जाने की सूचना के आधार पर 22 मार्च 2018 की रात महिला थाना पुलिस ने लहेरियासराय के एक होटल में छापेमारी कर संगीता देवी एवं ममता देवी को एक नाबालिग बच्ची के साथ पकड़ा था. ममता देवी की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर राजू कुमार झा, सोहन सिंह, सविता देवी, अमित कुमार राय एवं शांति देवी को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर स्थित सविता देवी एवं सोहन सिंह के मकान से गिरफ्तार किया गया था.