वाहन चालकों को दी गयी ट्रैफिक नियम की जानकारी
Updated at : 28 Nov 2019 1:09 AM (IST)
विज्ञापन

दरभंगा : जुर्माना से बचने के लिए यातायात नियम का पालन करें. आमजन को यह संदेश देते हुए जिला पुलिस की ओर से विशेष पहल की जा रही है. बुधवार को जागरूकता अभियान शुरू की गयी. अभियान का नाम पैसा बचत योजना दिया गया है. अभियान के तहत सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में […]
विज्ञापन
दरभंगा : जुर्माना से बचने के लिए यातायात नियम का पालन करें. आमजन को यह संदेश देते हुए जिला पुलिस की ओर से विशेष पहल की जा रही है. बुधवार को जागरूकता अभियान शुरू की गयी. अभियान का नाम पैसा बचत योजना दिया गया है. अभियान के तहत सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिला पुलिस की ओर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम का पंपलेट बांटा गया.
पंपलेट के माध्यम से यातायात नियम का पालन करते हुए जुर्माना से बचने व जीवन को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया. नियम के उल्लंघन से कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, यह भी बताया गया है. सिटी एसपी ने बताया कि सूबे में पहली बार दरभंगा में इस तरह के जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य यातायात नियम के प्रति युवा को जागरूक करना है.
वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जुर्माना वसूली के साथ चालकों को पंपलेट दिया जायेगा. एक पंपलेट वाहन चालक के लिए तथा दूसरा उनके परिचित के के लिए. युवाओं व किशोरों को नशे की दलदल से बचाने को लेकर भी जागरूक किया गया. कहा कि छात्र व शिक्षकों के साथ मिलकर आमजन को यातायात नियम के प्रति जागरूक करने की उनकी योजना है.
चेकिंग में बाइक चालकों से दो लाख रुपये की वसूली: दरभंगा. वाहन चेकिंग अभियान के तहत बुधवार को शहर के विभिन्न चिन्हित जगहों पर चेकिंग की गई. 26 नवंबर को लोहिया चौक, एकमी घाट, अललपट्टी, कोतवाली ओपी के निकट, दिल्ली मोड़, आयकर चौराहा, भंडार चौक व यातायात थाना के सामने से 76 वाहन चालकों को नियम का उल्लंघन करते पकड़ा गया. चालकों से दो लाख सात हजार पांच सौ जुर्माना की राशि वसूली गयी. सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पांच वाहनों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला परिवहन कार्यालय भेज दिया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




