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पू‍र्व कार्यपालक अभियंता पर गबन का केस

केवटी : पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल केवटी के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता राजवंश राय पर करीब 40 लाख रुपये के गबन का मामला दर्ज कराया गया है. पश्चिमी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता महेंद्र सिंह के विभागीय निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामला दर्ज होते ही संबंधित कार्यालय के कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है. […]

केवटी : पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल केवटी के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता राजवंश राय पर करीब 40 लाख रुपये के गबन का मामला दर्ज कराया गया है. पश्चिमी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता महेंद्र सिंह के विभागीय निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामला दर्ज होते ही संबंधित कार्यालय के कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है.

राजवंश राय झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं. दर्ज प्राथमिकी में श्री राय पर विभाग को 39 लाख 39 हजार 448 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. दर्ज कांड में कहा गया है कि श्री राय ने बिना जांच किये फर्जी गुणवता प्रमाणपत्र तैयार कर ठेकेदार को पैसे का भुगतान कर दिया.

श्री राय 2005 से 2007 तक पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल केवटी में पदस्थापित रहे. सेवा काल में उन्होंने छह योजनाओं में फर्जी कम्पैक्शन जांच रिपोर्ट बनाकर ठेकेदार को भुगतन कर दिया था. फर्जी गुणवत्ता प्रमाणपत्र तैयार कर भुगतान कर करीब 40 लाख रुपये का गबन कर लिया गया. यह मामला 2006 का है.

शिकायत मिलने पर शुरू हुई थी जांच
2015 में शिकायत मिलने पर विजिलेंस व विभागीय जांच शुरू की गयी थी. चार वर्ष की जांच में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को दोषी पाया गया. इसके बाद विभाग के उप सचिव राजभूषण प्रसाद ने गबन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया. निर्देश मिलते ही राजवंश राय पर केवटी थाना में मामला दर्ज कराया गया.

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