दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने समस्तीपुर के रोसड़ा थाना के काराधीन कटरबन्नी गांव निवासी प्रिंस राज उर्फ नसीम राज उर्फ छोटू को एक नाबालिक बालक का अपहरण कर हत्या मामले में दोषी पाया है.
अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव निवासी स्व. जगदेव साहु के पुत्र अरुण साह ने अशोक पेपर मिल थाना में कांड दर्ज करा अपने नाबालिक पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया था. पुलिस ने अपहरणकर्ता को 11 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार अपहरणकर्ता के स्वीकारोक्ति बयान पर एक अन्य आरोपी चाय दुकानदार सुशील यादव को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर विभूतिपुर थाना के भटपुरा गांव के रेलवे गुमटी से कुछ दूरी पर शव बरामद किया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस किया. लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि मामले में 13 लोगों की गवाही कराई गई. श्री हैदर ने बताया कि नसीम राज उर्फ छोटू सहनी उर्फ प्रिंस राज को बच्चे का अपहरण कर हत्या करने एवं शव छुपाने के आरोप में भादवि की धारा 302, 364, 201 के तहत दोषी पाया गया है. सुशील यादव को मुक्त करने का आदेश दिया है.