नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश

Published at :18 May 2018 5:50 AM (IST)
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नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ दीपक कुमार की अदालत नें एक आपराधिक मामले में नगर थाना द्वारा बार-बार न्यायिक आदेश के बाद भी प्रतिवेदन नहीं सौंपने को लेकर सात दिनों के अंदर न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है. श्री कुमार की अदालत ने […]

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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ दीपक कुमार की अदालत नें एक आपराधिक मामले में नगर थाना द्वारा बार-बार न्यायिक आदेश के बाद भी प्रतिवेदन नहीं सौंपने को लेकर सात दिनों के अंदर न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है. श्री कुमार की अदालत ने नगर थानाध्यक्ष से कहा है कि अदालत में लंबित सीआर संख्या 87/ 2017 में शीला देवी द्वारा मुदालह के विरुद्ध लगाए गए आरोप की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने इस संदर्भ में परिवाद पत्र के आलोक में प्रतिवेदन की मांग की थी, बावजूद इसका प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया. प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के पश्चात अदालत द्वारा नगर थानाध्यक्ष को स्मार पत्र तथा कारण पूछा गया था,

इसके बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा कोई प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया. इस कारण वाद की अग्रिम कार्यवाही लंबित है. श्री कुमार की अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर बार-बार न्यायिक आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. अदालत ने थानाध्यक्ष को आदेशित किया है कि कारण पृच्छा का स्मार पत्र निर्गत होने की तिथि के सात दिनों के अंदर स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वांछित प्रतिवेदन न्यायालय में दाखिल करें. यह भी बतायें कि बार-बार न्यायिक आदेश की अवहेलना क्यों की. श्री कुमार की अदालत ने थानाध्यक्ष से पूछा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध दप्रस की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए विभागीय कार्यवाही के लिए वरीय पदाधिकारी को अनुशंसित

किया जाए.
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