दरभंगाः प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने व्यापारियों की ई सुविधा को बंद किये जाने पर आपत्ति जतायी है. परिषद के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार वाणिज्य कर विभाग बकाये को आधार बनाकर व्यापारियों की ई सुविधा को बंद नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि गत 30 अप्रैल को न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह के निर्णयानुसार यह विधिसम्मत नहीं है.
कोर्ट इसकी अनुमति नहीं देगा. वाणिज्यकर विभाग की ओर से आयुक्त के 28 अगस्त 2012 के उस पत्र का हवाला दिया जिसमें सभी वाणिज्यकर कार्यालयों को निर्देश था कि बकायेदारों की ई सुविधा बंद कर दी जाये. श्री सुरेका ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी.