शहर की संकरी गलियों में अब नहीं बन सकेंगे मकान
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :15 Feb 2018 5:37 AM (IST)
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भवन उपविधि के तहत नियमानुसार नक्शा स्वीकृति का निर्देश दरभंगा : शहर की संकरी गली-मुहल्लों में अब लोग घर नहीं बना सकेंगे. घर के सामने अगर 20 फुट से कम चौड़ी सड़क होगी तो नगर निगम उसका नक्शा पास नहीं करेगा. यह नियम नये क्षेत्र में घर बनानेवालों पर लागू होगा. वहीं पुराने क्षेत्र में […]
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भवन उपविधि के तहत नियमानुसार नक्शा स्वीकृति का निर्देश
दरभंगा : शहर की संकरी गली-मुहल्लों में अब लोग घर नहीं बना सकेंगे. घर के सामने अगर 20 फुट से कम चौड़ी सड़क होगी तो नगर निगम उसका नक्शा पास नहीं करेगा. यह नियम नये क्षेत्र में घर बनानेवालों पर लागू होगा. वहीं पुराने क्षेत्र में अगर मकान बनाना चाहते हैं तो उन्हें भूपट्टी छोड़ना होगा. इसके लिए विभाग ने मानक तय कर दिया है. निर्धारित मानक से कम चौड़ी सड़क रहने पर अब भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा. पुराने नियम न्यूनतम सड़क की चौड़ाई में विभाग ने बदलाव किया है. नये विभागीय प्रावधान के तहत भवन निर्माण से संबंधित स्थल पर सड़क की कम चौड़ाई रहने पर नक्शा की स्वीकृति नगर निगम नहीं देगा. इसे लेकर सरकार के वशेष सचिव ने नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से निगम प्रशासन को पत्र भेज सूचित किया है.
यह होगा फायदा : नये नियम 20 फुट चौड़ी सड़क भवन निर्माण के लिए प्रावधान किये जाने से भवन बनाने वाले व आस-पास रहने वाले लोगों को कई फायदे होंगे. इस नियम के तहत नक्शा के अनुसार भवन बनाने से प्राकृतिक आपदा या आकास्मिक दुर्घटना से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा. बता दें कि यह जिला भूकंप के हाइ सिस्मिक जोन में आता है. लिहाजा भूकंप आने पर या अचानक आग लगने की स्थिति में भगदड़ से उत्पन्न होने वाली समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा. सड़क चौड़ी होने से बड़े वाहन मौके पर आसानी से मदद के लिए पहुंचा जा सकता है.
नक्शा स्वीकृति का निर्धारित शुल्क : नियमानुसार आवेदन परिपूर्ण रहने पर नक्शा स्वीकृति के लिए विभागीय प्रावधान के अनुसार आवासीय भवन निर्माण के लिए 10 मीटर उंचाई तक के लिए 10 रुपये स्क्वायर मीटर, 10-15 मीटर उंचाई तक 15 रुपये, 15 मीटर से उपर के भवन के लिए 20 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से राशि लिए जाने का नियम है. व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए आवासीय भवन के समान उंचाई के लिए उस दर से दोगुणा राशि लेने का प्रावधान है.
विभागीय गाइड लाइन के अनुसार नक्शा स्वीकृति करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया है. इसके अनुपालन के लिए सख्त निर्देश दिया गया है.
नरोत्तम कुमार साम्राज्य, नगर प्रबंधक
घर के सामने 20 फुट से कम चौड़ी रही सड़क, तो नहीं बनेगा मकान
नये क्षेत्रों में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 20 व पुराने क्षेत्र में भू-पट्टी छोड़ने की शर्त
वर्ष 2015 से अब तक करीब 140 आवेदन हवाई अड्डा से एनओसी के लिए लंबित
नये प्रावधान में सड़क की चौड़ाई 20 फुट जरूरी
नगर क्षेत्र में आसियाना बनाने के लिए विभाग ने न्यूनतम 20 फुट चौड़ी सड़क का प्रावधान अनिवार्य कर दिया है. बिहार भवन उपविधि 2014 में नगर निगम क्षेत्रों को नये व पुराने क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर इसे लागू करने का प्रावधान किया गया है. नगर में सड़कों के समुचित चौड़ाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नये क्षेत्रों में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 20 फुट रखी गयी है. वहीं पुराने क्षेत्र में 20 फुट से कम चौड़ी सड़क होने की स्थिति में सड़क चौड़ीकरण के लिए संबंधित भू-स्वामी द्वारा भू-पट्टी छोड़ने की शर्त्त पर ही नक्शा स्वीकृत करने की बात कही गयी है.
नक्शा पास करने का यह है नियम
जानकारी के अनुसार भवन निर्माण के लिए नक्शा का आवेदन संबंधित व्यक्ति के द्वारा नगर निगम में दिये जाने पर जांचोपरांत आवेदन तिथि से दो माह के अंदर इसके पास करने का प्रावधान है. जांच के बाद किसी तरह की आपत्ति रहने पर निराकरण के लिए निगम को संबंधित आवेदनक को 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना है. नोटिस का जवाब निर्धारित तिथि तक नहीं देने पर दिया आवेदन स्वत: निरस्त हो जायेगा. प्राप्त आवेदन में पांच मीटर से अधिक उंचा भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति के लिए हवाई अड्डा से एनओसी लेना अनिवार्य है. एनओसी के लिए निगम से आवेदन भेजे जाने के बाद सात दिन के भीतर हवाई अड्डा को अनापत्ति या आपत्ति देने का प्रावधान की बात बतायी जा रही है.
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