दरभंगा : जिला परिवहन विभाग में वाहन निबंधन, चालक निबंधन के अलावा अन्य निबंधन शुल्क में इस वर्ष लगातार तीन वार वृद्धि हुई है. अब वाहनों के स्थानांतरण शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई है. कागजात एवं चालान शुल्क के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति के अलावे दो गवाहों का शपथ पत्र भी जमा करना होगा.
स्थानांतरित होने वाले वाहन के साथ क्रेता एवं विक्रेता को स्वयं निबंधन कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है. सबसे मजेदार बात यह होगी कि किसी कारणवश पदाधिकारी के अनुपस्थिति रहने पर वाहन का स्थानांतरण नहीं होगा. इससे वाहन क्रेता एवं विक्रेता को लगातार विभाग का चक्कर लगाना पड़ेगा.
परेशानी दूर करने को लेकर पदाधिकारी के नाम पर मोटी रकम की वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता. मोटरयान निरीक्षक एसपी तिवारी ने बताया कि पहले इतनी समस्या नहीं थी. घर बैठे कागजात के आधार पर वाहन स्थानांतरित हो जाता था. बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने नया अध्यादेश जारी किया है.