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जिला पार्षद हत्याकांड में तीन को उम्रकैद

बेतिया : जिला पार्षद गाजी मियां हत्याकांड में चार साल बाद सोमवार को फैसला सुनाया गया. अपर जिला जज द्वितीय बीके सिंह की अदालत ने हत्या में आरोपित दिनेश यादव, रामाकांत यादव व अनिल ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने तीनों आरोपितों पर 10-10 हजार रुपये का […]

बेतिया : जिला पार्षद गाजी मियां हत्याकांड में चार साल बाद सोमवार को फैसला सुनाया गया. अपर जिला जज द्वितीय बीके सिंह की अदालत ने हत्या में आरोपित दिनेश यादव, रामाकांत यादव व अनिल ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने तीनों आरोपितों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अपर लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि घटना 19 अक्तूबर, 2013 की है. इस दिन सुबह जिला पार्षद गाजी मियां पिपरपाती निवासी अनिल ठाकुर की बाइक पर बैठ कर बेतिया आ रहे थे. इसी दौरान दुबौलिया
जिला पार्षद हत्याकांड
गांव के समीप बाइक सवार चोरई निवासी दिनेश यादव व रामाकांत यादव ने अनिल ठाकुर से बाइक रोकवा कर गाजी मियां को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी. इस मामले में गांजी मियां के पुत्र अबुलैस ने दिनेश यादव, रामाकांत यादव, नरेंद्र मिश्र, शिवम कुमार,जिला परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष संतोष राव उर्फ बबलू सिंह, प्रखंड प्रमुख शंभु तिवारी व योगापट्टी के तत्कालीन थानेदार बैद्यनाथ चौधरी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने दिनेश यादव, रामाकांत यादव,अनिल ठाकुर, नरेंद्र मिश्र व शिवम कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था. वहीं अनुसंधान में पुलिस ने संतोष राव उर्फ बबलू सिंह, राजद नेता शंभु तिवारी तथा थानाध्यक्ष बैद्यनाथ चौधरी की संलिप्तता इस मामले में नहीं पायी थी. वहीं इस मामले के दो आरोपितों नरेंद्र मिश्र व शिवम कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
2013 में बेतिया-नवलपुर रोड पर दुबौलिया
के समीप गोली मार की गयी थी हत्या
उपप्रमुख व जिप उपाध्यक्ष समेत कई पर दर्ज
हुआ था केस
एडीजे द्वितीय ने मामले में दोषी करार तीन अभियुक्तों को सुनायी सजा
हत्या के बाद कई बार सुलगा विवाद : जिला पार्षद की हत्या के बाद योगापट्टी इलाके में कई बार विवाद सुलगा. दोनों पक्ष कई दफा एक-दूसरे के आमने-सामने हुए. दर्जनों केस भी हुए हैं. हाल ही में जिला पार्षद के पुत्र अबुलैश को फंसाने की भी प्राथमिकी विपक्षियों पर हुई. बता दें कि चुनावी रंजिश व राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर गाजी मियां की हत्या हुई थी.

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