आर्म्स एक्ट में मिली सजा

Published at :08 Feb 2017 12:55 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट में मिली सजा

युवक के कमर से बरामद हुई थी लोडेड विदेशी रिवाल्वर बेतिया : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरआर सहाय ने आर्म्स एक्ट की एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए इसके एक आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कारावास तथा दो हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता आरोपी पप्पू कुमार बेतिया मुफस्सिल थाना के […]

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युवक के कमर से बरामद हुई थी लोडेड विदेशी रिवाल्वर

बेतिया : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरआर सहाय ने आर्म्स एक्ट की एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए इसके एक आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कारावास तथा दो हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
सजायाफ्ता आरोपी पप्पू कुमार बेतिया मुफस्सिल थाना के बानूछापर गांव का निवासी है. एपीओ सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 27 अगस्त 2012 को बेतिया नगर थाना की पुलिस दिन में गश्ती पर निकली थी. इस दौरान स्टेशन चौक पर बानूछापर की ओर से एक युवक आता दिखाई दिया. पुलिस को देख वह चेहरा छिपा खिसकने लगा.
पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे पकड़ लिया और तलाशी ली. इस क्रम में युवक के कमर के बायी ओर रखा एक लोडेड रिवाल्वर और छह जिंदा गोली बरामद हुई. बरामद रिवाल्वर पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ था. इस संबंध में पुअनि प्रभुनाथ यादव ने नगर थाने में कांड दर्ज करायी.
इसी मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनाई गयी.
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