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48.12 लाख के गबन मामले में मिलर पर प्राथमिकी

वर्ष 2012-013 में धान लेकर चावल नहीं देने का मिलर पर है आरोप राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक ने मिलर के खिलाफ मुफस्सिल थाने में दर्ज करायी प्राथमिकी बेतिया : राज्य खाद्य निगम से धान लेकर चावल नहीं देना औद्योगिक क्षेत्र के पंकज राज राइस मिल के प्रोपराइटर को महंगा पड़ा है़ मिलर के खिलाफ […]

वर्ष 2012-013 में धान लेकर चावल नहीं देने का मिलर पर है आरोप

राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक ने मिलर के खिलाफ मुफस्सिल थाने में दर्ज करायी प्राथमिकी
बेतिया : राज्य खाद्य निगम से धान लेकर चावल नहीं देना औद्योगिक क्षेत्र के पंकज राज राइस मिल के प्रोपराइटर को महंगा पड़ा है़ मिलर के खिलाफ राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक प्रमोद कुमार ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है़ दर्ज प्राथमिकी में योगापट्टी थाना के फत्तेहपुर के रहने वाले मिलर होसिला प्रसाद को आरोपी बनाया गया है़ प्राथमिकी में बताया गया है
कि मिलर होसिला प्रसाद ने राज्य खाद्य निगम से वर्ष 2012-013 में धान लेकर चावल देने का एग्रिमेंट किया था़ चावल आपूर्ति करने के लिए निगम की ओर से समय भी निर्धारित की गयी थी़ लेकिन मिलर ने 48 लाख 12 हजार 822 रूपया का चावल आपूर्ति नहीं किया़ जो गबन का मामला है़ मुफस्सिल थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मिलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है़

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