बेतिया : बिहार सरकार की नयी उत्पाद नीति-2015 के तहत 1 अप्रैल से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में देसी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लग जायेगी. वही विदेशी शराब की बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगर पंचायत के क्षेत्रों में भी नहीं होगी. विदेशी शराब की दुकान सिर्फ नगर परिषद के क्षेत्र में ही खुलेगा. वह भी सरकारी दुकान होगी. डीएम लोकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को मद्य निषेध से संबंधित बैठक कलेक्ट्रेट में हुई.
डीएम ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, परागमन, बिक्री, सेवन एवं संचय पर कड़ाई से रोकथाम करने की जरूरत है. इसके लिये जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाया जायेगा. चेक पोस्ट होने से अवैध शराब से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जायेगा. उन्होंने कहा कि मद्य निषेध को जन आंदोलन का रूप देकर लोगों के बीच जन जागरण भी चलाया जायेगा. ताकि लोग शराब से दूर रहे और उनका स्वास्थ्य पर शराब का बूरा असर नहीं पड़े.
इस बैठक में एसपी विनय कुमार , बगहा एसपी, रेल के पदाधिकारी, समादेष्टा, एसएसबी, 21 वी बटालियन, बगहा, प्रतिनिधि, समादेष्टा, एसएसबी, 44 वी बटालियन, नरकटियागंज, असैनिक शल्य चिकित्सक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, उत्पाद अधीक्षक आदि शामिल थे. बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक विनय कुमार ने कहा कि सभी थाना को अवैध शराब कारोबारियों की धर पकड़ करने एवं उनके विरूद्व छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश भी दे दिया गया है.
डीएम ने सीमा सुरक्षा बल, रेल एसपी, आरक्षी अधीक्षक एवं उत्पाद अधीक्षक को निदेश दिया गया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परागमन एवं संचयन पर विशेष चौकसी बरतने के लिए व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाने की बात कहीं.