बेतिया : कोर्ट में चल रहे अपहरण के एक मामले में गवाही नहीं देने में टाउन थानाध्यक्ष विमलेंदु फंस गये हैं. दस्ती सम्मन के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर अपर जिला जज अष्टम राकेश पति तिवारी ने मामले में टाउन थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है. मामला, चर्ष 2014 के एक अपहरण का है.
जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट के आदेश पर स्पीडी ट्रायल के तहत हो रही है. नगर थानाध्यक्ष इस मामले में अनुसंधानक हैं. लिहाजा कोर्ट की ओर से नगर थानाध्यक्ष की गवाही के लिए दस्ती सम्मन भेजा गया था, फिर भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे अष्टम ने नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए अगली तिथि पर हाजिर होने का आदेश पारित किया है.