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चनपटिया बम कांड में सांसद के विरुद्ध गवाही शुरू
बेतिया : चनपटिया बम कांड में वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दूबे समेत छह लोगों के खिलाफ मंगलवार को पंचम अपर सत्र जिला न्यायाधीश के न्यायालय में गवाही शुरू हुई. आरोप पत्र के साक्षी मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद मुस्तफा व अवधेश प्रसाद न्यायालय में उपस्थित हुए. लेकिन इसी बीच अपर लोक अभियोजक मो. जाकिर ने […]
बेतिया : चनपटिया बम कांड में वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दूबे समेत छह लोगों के खिलाफ मंगलवार को पंचम अपर सत्र जिला न्यायाधीश के न्यायालय में गवाही शुरू हुई.
आरोप पत्र के साक्षी मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद मुस्तफा व अवधेश प्रसाद न्यायालय में उपस्थित हुए. लेकिन इसी बीच अपर लोक अभियोजक मो. जाकिर ने न्यायालय में आवेदन दिया कि गवाह मो. इस्लाम व मो. मुस्तफा आरोपियों से मिले हुए है. इसलिए इन दोनों गवाहों को गवाही से मुक्त किया जाय. ताकि मामले की निष्पक्ष फैसला हो सके. न्यायालय ने अभियोजन के इस आवेदन को स्वीकृत करते हुए दोनों गवाहों को मुक्त कर दिया.
अभियुक्तों को पहचानने से किया इनकार
गवाह अवधेश प्रसाद ने बम कांड में गवाही दी. घटना को सत्य बताते हुए अभियुक्तों को पहचानने से इंकार कर दिया. इससे इस गवाही को भी इस मामले के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानी जा रही है.
11 जून को होगी अगली गवाही
चनपटिया बम कांड में 11 जून को अगली गवाही के लिए न्यायालय ने तिथि मुकर्रर की है. न्यायाधीश जितेंद्र प्रसाद के न्यायालय में इस मामले की गवाही सुनने के लिए काफी अधिवक्ताओं की भीड़ लगी रही.
क्या है मामला
वर्ष 1999 में 21 जुलाई को चनपटिया के राजद नेता विनोद आर्य के पिता सह कपड़ा व्यवसायी गौरी शंकर आर्य की बम फेंक कर अपराधियों ने हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद व्यवसायी के पुत्र विनोद ने चनपटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी बताया कि दो माह पूर्व अपराधियों ने उसके पिता से रंगदारी की मांग की थी.
रंगदारी नहीं देने पर उसके पिता की हत्या अपराधियों ने कर दी.
जांच में सांसद सतीश चंद्र दूबे, बसंतपुर के मुखिया पंकज वर्णवाल, गुडू चौबे, बब्लू श्रीवास्तव, वशिष्ठ पांडेय,केपी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के हत्या में शामिल होने की बात पुलिस ने बतायी थी. न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया उसके बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर कार्रवाई शुरू की.
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