प्रेमशीला हत्या में ससुर व पति को आजीवन कारावास

Published at :17 Feb 2015 9:34 AM (IST)
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प्रेमशीला हत्या में ससुर व पति को आजीवन कारावास

बेतिया : प्रेमशीला हत्या कांड में चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने ससुर व पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सजाप्राप्त ससुर झुलन साह व पति रवींद्र साह साठी के सेमरी गांव केरहने वाले है. लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि […]

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बेतिया : प्रेमशीला हत्या कांड में चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने ससुर व पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सजाप्राप्त ससुर झुलन साह व पति रवींद्र साह साठी के सेमरी गांव केरहने वाले है.
लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मनुआपुल नगदहिया के रेखा साह की लड़की प्रेमशीला की हत्या इन लोगों ने दहेज में भैंस की मांग को लेकर की थी.
प्रेमशीला की शादी झुलन के पुत्र रवींद्र से हुई थी. शादी के कुछ दिनों तक इन लोगों ने प्रेमशीला के साथ अच्छा संबंध रखा. लेकिन बाद में इन लोगों ने प्रेमशीला पर अपने मायके से भैंस लाने की दबाव देने लगे. जब उसने इससे इंकार किया तो उसके साथ मारपीट करने लगे. इस दौरान प्रेमशीला अपने चाचा से 8 अगस्त 2012 को बात भी की. जब तक उसकी सूचना पर मायके वाले आते तब तक हत्या हो चुकी थी.
प्रेमशीला की हत्या रस्सी से गला दबा कर इन लोगों ने की थी इसकी जानकारी गांव वालों के माध्यम से मिली. मायके वालों ने इसके बाद साठी थाना में कांड संख्या 94/12 दर्ज कराया. इसकी सुनवाई पूरी करते न्यायालय ने हत्या का मामला मानते हुए भादवि की धारा 302/34 के तहत दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
टेंपो पलटने से महिला घायल
बेतिया. छावनी चौक के समीप सोमवार को एक टेंपो पलट गया. जिससे सवार एक महिला घायल हो गयी. घायल महिला को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल एमजेके में भर्ती कराया. महिला की पहचान मझौलिया थाना के छवरहिया निवासी शहीम मियां की पत्नी ऐनुल खातून के रूप में हुई है.
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