बेतिया : राज्य सूचना आयोग ने मैनाटांड़ के बीडीओ के वेतन में 10 हजार के भुगतान पर रोक लगा दिया है. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण कीमांग की है. पटना निवासी रंजना ने मैनाटांड़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना की प्राप्ति के लिए आवेदन दिया था. लेकिन उनके द्वारा निर्धारित सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उन्होंने अपीलीय पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज के यहां अपील दायर की.
फिर भी उन्हें सूचना उपलब्ध नही कराया गया. अंतत: रंजना ने थकहारकर अपनी अपील राज्य सूचना आयोग में दायर किया. जिसपर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने मैनाटांड़ के बीडीओ सह लोक सूचना पदाधिकारी के अगले माह के वेतन से 10 हजार के भुगतान पर रोक लगाते हुए आवेदिका को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अगली तिथि 5 अप्रैल को स्वंय उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि सूचना प्रदान करने में अनावश्यक विलंब के लिए क्यों नही उनके खिलाफ सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड अधिरोपित करते हुए उनके वेतन से वसूल किया जाय.